बीकानेर, जिले में स्थित सभी पेट्रोल पंप के डीलर्स को आदेश दिए गए हैं कि वे किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान को किसी भी बोतल, केन अथवा जरिकेन में पेट्रोल भरकर नहीं देंगे। पेट्रोल सिर्फ वाहनों में ही भरा जा सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने 28 जून को धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में एक बिंदु जोड़ते हुए यह संशोधित आदेश जारी किया है। इस आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने पर व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग चलाए जा सकेंगे।
एआई की निगरानी में महाकुंभ: गुमशुदा श्रद्धालुओं को जोड़ने की तकनीकी क्रांति
समाचार गढ़ 22 नवंबर 2024, प्रयागराज। महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी योगी आदित्यनाथ सरकार पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन का डिजिटलाइजेशन कर रही है।…