समाचार-गढ़ 3 अगस्त, 2026।
महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी दोषमुक्त करार दिया।
फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि “जिस दिन मुझ पर आरोप लगे थे, उसी दिन मैंने कहा था कि अगर आरोप साबित हुए तो मैं खुशी-खुशी फांसी पर चढ़ जाऊंगा। आज अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है।” उन्होंने इसे अपने और अपने समर्थकों के लिए खुशी का दिन बताया।
गौरतलब है कि इन आरोपों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया था। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की थी।
अब अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह भविष्य में फिर सक्रिय राजनीति या भारतीय कुश्ती महासंघ में किसी भूमिका में वापसी करेंगे। हालांकि, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

















