समाचार गढ़ 24 सितंबर 2025 जयपुर। लंबे समय से विवादों में घिरी राजस्थान एसआई भर्ती-2021 पर एक बार फिर संशय के बादल मंडरा गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितम्बर को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग शुरू करने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक बरकरार रखी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते फिलहाल चयनित उम्मीदवार ट्रेनिंग भी शुरू नहीं कर पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को तीन महीने के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि तब तक 28 अगस्त को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा भर्ती रद्द करने का दिया गया आदेश प्रभावी रहेगा।
इससे पहले राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए, मगर कोर्ट ने सरकार की इस दलील को ठुकरा दिया।
मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शखधर और हरेंद्र नील पेश हुए, जबकि चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी की। डिवीजन बेंच ने 8 सितम्बर को सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के भर्ती रद्द करने वाले आदेश पर रोक लगा दी थी। बेंच का कहना था कि सिंगल बेंच ने जिन रिपोर्ट्स को आधार बनाया था, वे अप्रमाणिक थीं, ऐसे में पूरे मामले की दोबारा जांच जरूरी है।
डिवीजन बेंच के इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और वहीं चयनित उम्मीदवारों ने भी कैविएट दायर कर रखी थी, ताकि उनकी बात सुने बिना कोई फैसला न हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भर्ती की अगली दिशा हाईकोर्ट के आगामी निर्णय पर ही निर्भर करेगी।
मतलब साफ है कि एसआई भर्ती-2021 फिलहाल ठंडी बस्ते में चली गई है और चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग शुरू होने का इंतजार करना होगा।










