10 साल पुराने साम्प्रदायिक दंगा मामले में बड़ा फैसला, 6 आरोपी युवक बरी
समाचार गढ़, 13 फरवरी 2026, श्रीडूंगरगढ़।
श्रीडूंगरगढ़ के वर्ष 2015 में हुए साम्प्रदायिक दंगे के मामले में 10 साल बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एसीजेएम कोर्ट की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने मामले की सुनवाई करते हुए सब्जी मंडी में आगजनी के आरोप में नामजद छह युवकों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में साम्प्रदायिक तनाव के दौरान दंगे की घटना हुई थी, जिसमें सब्जी मंडी में आग लगाने का आरोप लगाया गया था। मामले में लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
मामले में पैरवी कर रहे एडवोकेट रामलाल नायक ने फैसले की जानकारी दी। वहीं बरी हुए सभी युवकों ने न्यायालयीन प्रक्रिया में सहयोग करने और कानूनी सहायता देने के लिए एडवोकेट रामलाल नायक, सहीराम सायच, मालाराम सायच, मनीष सायच एवं पार्षद मेघराज वाल्मीकि का आभार व्यक्त किया है।







