समाचार-गढ़, श्रीडूंगरगढ़। नाबालिग छात्रा के गायब होने के प्रकरण में आन्दोलनकारियों के खिलाफ पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे में सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। अधिवक्ता मोतीसिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए इस एफआईआर पर आगामीकार्यवाही पर स्थगन आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस प्रकरण में 53 नामजद सहित 400 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।




















