समाचार गढ़, 5 जुलाई, श्रीडूंगरगढ़। मृत व्यक्ति के नाम पर कंपनी से माल मंगवाकर धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। जीएसपी क्रॉ क्रॉप साइंस के क्षेत्रीय अधिकारी राजवीरसिंह चाहर ने कितासर भाटियान निवासी बजरंग पुत्र नारायणराम पूनिया, सुरजाराम पुत्र सोहनराम पूनियां व कुंतासर निवासी कालूराम पुत्र आसाराम साहू के खिलाफ दर्ज करवाए मामले में बताया कि आरोपियों ने कितासर भाटियान के मृतक बजरंग स्वामी पुत्र मोहनदास स्वामी के मृत होने की जानकारी के बावजूद उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग प्रयोग किया और श्रीकरणी एग्रो एजेंसी के नाम से फर्म का पंजीकरण करवा लिया। कंपनी के एरिया सैल्स मैनेजर हनुमानगढ़ निवासी विनोद पुत्र ओमप्रकाश पारीक एवं पीलीबंगा निवासी प्रदीप पुत्र कृष्णलाल को भी साथ मिलाकर षड्यंत्र पूर्वक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट भी मृत बजरंग स्वामी के नाम से प्राप्त कर ली। आरोपियों ने मिलीभगत से कपंनी से 24 लाख 557 रुपए का माल क्रेडिट में प्राप्त कर लियां व भुगतान नहीं दिया। अब आरोपियों ने पहचानने से मना करते हुए बकाया राशि चुकाने से मना कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू दी है।
योग प्रशिक्षकों का राष्ट्रीय आंदोलन: जंतर मंतर पर सात सूत्रीय मांगों के लिए धरना प्रदर्शन
समाचारगढ़ 10 नवम्बर 2024 श्रीडूंगरगढ़ की योग समिति के प्रदेश संरक्षक योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को राष्ट्रीय योग शिक्षक महासंघ के…