समाचार गढ़, 28 नवम्बर, श्रीडूंगरगढ़। जिला रसद अधिकारी कार्यालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के वार्ड नंबर 02 के उचित मूल्य दुकानदार विकास प्रजापत का निलंबित प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया है। पहले जारी आदेश के तहत राशन वितरण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर प्रजापत का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया था। हालाँकि, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 17804/2024 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 24.10.2024 की पालना करते हुए अब यह प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी ने क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक को निर्देशित किया है कि संबंधित उचित मूल्य दुकानदार को नियमानुसार राशन सामग्री और पोस मशीन का चार्ज सौंपा जाए। यह कार्य उनकी देखरेख में सुनिश्चित किया जाएगा और इसकी पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। यह कदम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन और राशन वितरण प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, मामला दर्ज
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