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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन की समय सीमा बढ़ाई

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समाचार गढ़, 19 मार्च, बीकानेर, 19 मार्च। मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत समाज के निर्धन एवं कमजोर वर्गों के कल्याणार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ने अनेक परिवारों को संबल प्रदान करते हुए लाभांवित किया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय, इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत सरकार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले में 319 कन्याओं को अनुदान के रूप में 133.01 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई।

यह हैं पात्र
पंवार ने बताया कि योजनान्तर्गत सभी वर्गों के बी.पी.एल परिवार, आस्थाकार्ड धारी तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमजोर परिवार, जिनमें कोई कमाने वाला वयस्क नहीं है, की विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है। यह सहायता राशि 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं दो कन्या सन्तानों के विवाह हेतु देय होगी।

योजनान्तर्गत मिलने वाला लाभ
संयुक्त निदेशक ने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्या के विवाह पर देय सहायता राशि 31 हजार रुपए है। कन्या के दसवीं पास होने पर 10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि सहित कुल 41 हजार रुपए एवं कन्या के स्नातक उत्तीर्ण होने पर 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि सहित कुल 51 हजार रुपए की राशि देने का प्रावधान है। यह सहायता राशि अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह पर ही देय है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्या, उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर, पालनहार योजना में लाभार्थी की कन्या के विवाह पर, दिव्यांगजन की पुत्री के विवाह पर 21 हजार रुपए राशि देय होगी। कन्या के दसवीं पास होने पर 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सहित कुल 31 हजार रुपए एवं कन्या के स्नातक उत्तीर्ण होने पर 20 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि सहित कुल 41 हजार रुपए की राशि देने का प्रावधान है।

ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार
संयुक्त निदेशक ने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार्य है। आवेदन के लिए प्रार्थी ई-मित्र कियोस्क अथवा स्वंय की एस.एस.ओ. आई डी द्वारा जनआधार के माध्यम से विभागिय पॉर्टल पर आवेदन कर सकते है। आवेदन विवाह दिनांक से 1 वर्ष के भीतर ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा।

आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड की प्रति, बैंक खाता संख्या व पासबुक फोटो प्रति, आधारकार्ड एवं जनआधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र, वर-वधू के जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल/अंत्योदय कार्ड, दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, पालनहार प्रमाण पत्र, विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/विधवा पेंशन योजना (पी.पी.ओ.) की फोटो प्रति आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

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