समाचार गढ़। फ्रांस ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही फ्रांस ऐसा कानून लागू करने वाला यूरोपीय संघ (EU) का पहला देश बन गया है।
फ्रांसीसी संसद के दोनों सदनों से पारित इस कानून के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे नए सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। साथ ही, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यूजर्स की उम्र का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बच्चों और किशोरों की डिजिटल सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया है।
सरकार की योजना है कि यह कानून 1 सितंबर से लागू किया जाए, जबकि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पहले से बने सोशल मीडिया अकाउंट जनवरी 2027 से बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि, कानून लागू होने से पहले इसकी यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के अनुरूप समीक्षा भी की जाएगी।
फ्रांस की डिजिटल मंत्री ऐनी ले हेनानफ के अनुसार, उम्र की पुष्टि करने वाली तकनीक पहले से उपलब्ध है और इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूजर्स की निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी।
इस कानून में शैक्षणिक वेबसाइटों, ऑनलाइन विश्वकोश और वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। साथ ही, बच्चों या उनके अभिभावकों के लिए किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है।









