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राज्य सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर- पोस्टिंग करने के आदेश

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समाचार-गढ़, 3 जून 2023। केन्द्रीय चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर- पोस्टिंग करने के आदेश दिए है। ये आदेश उन अधिकारियों के लिए है जो राज्य सरकार में तीन साल या उससे ज्यादा समय तक एक ही पोस्ट पर लगे हुए है। इन अधिकारियों को ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए 31 जुलाई तक की डेडलाइन दी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इस आदेश के साथ एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है, जिसमें उन अफवाहों का खंडन किया है, जो राज्य के विधानसभा चुनावों की तारीख 14 जनवरी 2024 बता रहे है।

ट्रांसफर-पोस्टिंग मुख्य रूप से उन अधिकारियों के करने के लिए कहा है जो फील्ड पोस्ट से जुड़े है। इसमें पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अलावा प्रशासनिक कार्यों से लगे अधिकारी भी शामिल है। इसमें उपखण्ड अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कलेक्टर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर समेत अन्य कई अधिकारी शामिल है।

5 राज्यों के मुख्य सचिव को लिखा पत्र

केन्द्रीय चुनाव आयोग ने ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के ये आदेश राजस्थान समेत 5 राज्यों के मुख्य सचिवों और वहां के राज्य निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना शामिल है।

14 जनवरी तक करना है सरकार का गठन

केन्द्रीय चुनाव आयोग में राज्य सरकार गठन के लिए 14 जनवरी 2024 तक की कटऑफ डेट जारी की है। यानी इस दिन तक राज्य में चुनाव होकर सरकार का गठन करना जरूरी। हालांकि संभावना ये है कि चुनाव की प्रक्रिया इसी साल अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और नवंबर में वोटिंग होकर दिसंबर तक परिणाम घोषित हो सकते है। चुनाव की तारीखों के एलान की अफवाह तेजी से फैली

राजस्थान निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस आदेश के साथ एक नोट भी जारी किया है। इसमें उन्होंने इन सूचनाओं को गलत बताया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। दरअसल आज सुबह से ये अफवाह फैल रही है कि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 14 जनवरी 2024 को करवाए जा रहे है, जबकि ये तारीख चुनावों की नहीं है। आयोग ने स्पष्टीकरण बताते हुए कहा कि 14 जनवरी 2024 राजस्थान में विधानसभा के कार्यकाल अवधि की तिथि है यानी इस तिथि तक नई सरकार का गठन करना अनिवार्य है।

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