समाचार गढ़ 4 अप्रैल 2026। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने एकलपीठ के पूर्व निर्णय को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखा है।
शनिवार को अवकाश के दिन भी विशेष खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। खंडपीठ में जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा शामिल थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसआई भर्ती 2021 अब पूरी तरह निरस्त मानी जाएगी।
कोर्ट के मुख्य बिंदु
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि:
* एकलपीठ का फैसला सही है और उसे बरकरार रखा जाता है।
* एसआई भर्ती 2021 को पूर्णतः रद्द किया जाता है।
* एकलपीठ द्वारा स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका (PIL) के हिस्से को निरस्त किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
खंडपीठ ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद इस मामले में निर्णय देना आवश्यक हो गया था, इसलिए तत्काल सुनवाई कर फैसला सुनाया गया।
विस्तृत आदेश जल्द जारी होगा
हाईकोर्ट ने संकेत दिया है कि इस मामले का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसमें फैसले के सभी कानूनी पहलुओं को विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा।
यह फैसला प्रदेश की बहुप्रतीक्षित भर्तियों में से एक पर बड़ा प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा।














