समाचार गढ़, बीकानेर, 28 फरवरी 2026। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 10 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित एवं एक का निरस्त किया गया है। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि पुलिस लाईन के सामने स्थित अंजनी मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 4 से 6 मार्च तक 3 दिनों के लिए, किल्चू देवड़ान स्थित बाबा रामदेव मेडिकल एंड जनरल स्टोर, कतरियासर स्थित भावना मेडिकल स्टोर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करमीसर स्थित ए के हैल्थ केयर के अनुज्ञापत्र 4 से 7 मार्च तक 4 दिनों के लिए, सुदर्शना नगर स्थित कृष्णा मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 9 से 12 मार्च तक 4 दिनों के लिए, सादुलगंज स्थित गौरव मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 4 से 8 मार्च तक 5 दिनों के लिए, बम्बलू स्थित बालाजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बाडैला स्थित बालाजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 4 से 13 मार्च तक 10 दिनों के लिए, जयमलसर स्थित वीर मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 9 से 18 मार्च तक 10 दिनों के लिए, तेलीवाड़ा रोड मोहता चौक स्थित माहेश्वरी मेडिको का अनुज्ञापत्र 9 से 20 मार्च तक 12 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गली नंबर 5 एफसीआई गोदाम के पास बंगलानगर स्थित जय श्री नाथ फार्मा का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है।










