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बीकानेर में 17 लाख 86 हजार 50 मतदाता, श्रीडूंगरगढ़ में 2 लाख 65 हजार 936 मतदाता मताधिकार का करेंगे प्रयोग

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समाचार-गढ़, बीकानेर। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में कुल 17 लाख 86 हजार 50 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि जिले में 8 लाख 44 हजार 877 महिला तथा 9 लाख 41 हजार 140 पुरुष मतदाताओं सहित 23 थर्ड जेंडर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि सुरक्षित भविष्य के लिए सभी मतदाता निर्भीक होकर मतदान अवश्य करें। मतदाता निर्वाचन सम्बंधी कोई भी समस्या या शिकायत के सम्बंध में 1950 या सी विजिल एप पर शिकायत कर सकता है। प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव सम्पादन के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि नोखा विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 82 हजार 59 मतदाता है। बीकानेर विधानसभा पश्चिम क्षेत्र में 2 लाख 37 हजार 606 ,बीकानेर पूर्व में 2 लाख 47 हजार 323 ,कोलायत में 2 लाख 55 हजार 861, लूणकरणसर में 2 लाख 60 हजार 621 तथा डूंगरगढ़ में 2 लाख 65 हजार 936 मतदाता सूची में शामिल हैं। खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 2 लाख 36 हजार 644 मतदाता पंजीकृत है। 1 अक्टूबर 2023 को मताधिकार की पात्रता प्राप्त करने वाले 4 हजार 312 फर्स्ट टाइम वोटर को भी इस विधानसभा चुनाव में पूरक मतदाता सूची के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल किया गया है।

*निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर भी डाल सकेंगे वोट*
मतदाताओं को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डालने की सुविधा दी गई है।जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा।
भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि इन दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।
वोटर इन्फ़ॉर्मेशन स्लिप पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी। मतदाता को मतदान केन्द्र पर मतदान के समय एपिक कार्ड अथवा ऊपर वर्णित दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना होगा।

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