समाचार गढ़। अगर आप गुटखा, पान मसाला या तंबाकू-निकोटीन वाले उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं या इनके कारोबार से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू-निकोटीन वाले उत्पादों पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। खास बात यह है कि प्रतिबंध सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और वितरण पर भी लागू होगा।
सरकार के इस फैसले के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। यानी अब सिर्फ दुकानों पर ही नहीं, बल्कि गोदामों, सप्लाई चैन और इन उत्पादों के परिवहन से जुड़े ठिकानों पर भी जांच की जा सकती है। आदेश के मुताबिक यह प्रतिबंध अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक साल तक प्रभावी रहेगा।
इस फैसले का असर उन कारोबारियों पर भी पड़ेगा जो प्रतिबंधित उत्पादों को स्टोर करने, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने या बाजार में सप्लाई करने का काम करते हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और तंबाकू-निकोटीन वाले उत्पादों के इस्तेमाल को नियंत्रित करना है। यह बड़ा फैसला कर्नाटक सरकार ने लिया है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ने 10 अगस्त 2026 को संबंधित अधिसूचना जारी की थी।









