समाचारगढ़ 13 सितम्बर 2024 दिवाली से पूर्व, भजनलाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़े लाभ की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को एक जुलाई से वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित न रखने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, सेवारत कर्मचारियों को अवकाश के दौरान भी एचआरए का भुगतान मिलेगा।
वित्त विभाग ने इन लाभों के लिए दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। पेंशनरों के लिए राहत आदेश में कहा गया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को एक जुलाई 2006 से 10 अप्रैल 2023 तक नोशनल लाभ मिलेगा, जबकि 11 अप्रैल 2023 से यह लाभ नकद दिया जाएगा।
एचआरए के आदेश के तहत, कर्मचारियों को 120 दिन तक के अवकाश पर एचआरए का लाभ मिलेगा। मातृत्व अवकाश के दौरान यह लाभ 180 दिन तक मिलेगा, जबकि टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग और मानसिक रोगियों के मामले में 240 दिन तक अवकाश पर भी एचआरए का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, प्रतिनियुक्ति और अस्थाई तबादला वाले कर्मचारियों को भी एचआरए का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।