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1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव: महंगाई का झटका, टैक्स नियमों में फेरबदल और आपकी जेब पर सीधा असर—जानिए पूरी खबर

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समाचार गढ़ 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से महंगाई का असर दिखना शुरू हो गया है, वहीं रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम सख्त होने से यात्रियों को समय का खास ध्यान रखना होगा। टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है और FASTag भी महंगा हो गया है। इसके साथ ही गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी, इनकम टैक्स के नए नियम, HRA छूट में सख्ती, ATM लिमिट तय होने और F&O ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ने जैसे कई वित्तीय बदलाव लागू हुए हैं। वहीं नए लेबर कोड, जल्दी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट और पैन कार्ड नियमों में बदलाव का असर नौकरीपेशा और आम नागरिकों दोनों पर पड़ेगा। कुल मिलाकर ये बदलाव महंगाई, टैक्स व्यवस्था और रोजमर्रा के खर्च पर सीधा प्रभाव डालेंगे।

1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा
आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम ₹218 तक बढ़ा दिए गए हैं। चेन्नई में इसकी कीमत ₹2246.50 और दिल्ली में ₹2078.50 हो गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार की लागत बढ़ेगी, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा क्योंकि खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं।

2. ट्रेन टिकट कैंसिलेशन नियम सख्त
अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा, जबकि पहले यह समय 4 घंटे था। साथ ही, यात्री 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इससे देर से कैंसिल करने वालों को नुकसान होगा, लेकिन कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

3. FASTag एनुअल पास महंगा
NHAI ने FASTag के एनुअल पास की कीमत में 2.5% बढ़ोतरी की है। अब 3000 रुपए की जगह 3075 रुपए देने होंगे। इससे हाईवे पर नियमित सफर करने वालों का खर्च थोड़ा बढ़ेगा, हालांकि सुविधा पहले जैसी ही रहेगी।

4. टोल प्लाजा पर कैश बंद
आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब केवल FASTag या UPI से भुगतान होगा। जिनके पास FASTag नहीं है या बैलेंस कम है, उन्हें परेशानी हो सकती है।

5. गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी
1 अप्रैल से कॉमर्शियल और पैसेंजर वाहनों की कीमतें 2% से 3% तक बढ़ गई हैं। यदि किसी ने 31 मार्च तक बिल नहीं कराया था, तो अब उसे बढ़ी हुई कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे कार खरीदना थोड़ा महंगा हो गया है।

टैक्स, बैंकिंग और बाजार से जुड़े बदलाव
6. ‘टैक्स ईयर’ लागू
अब ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह केवल ‘टैक्स ईयर’ शब्द का उपयोग होगा। इससे टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया सरल होगी और लोगों की कन्फ्यूजन कम होगी।

7. नई टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाइलिंग
नई टैक्स रिजीम के बदले हुए स्लैब अब पूरी तरह लागू हैं। इसके तहत ₹12–12.75 लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिल सकती है। इससे सैलरीड लोगों को राहत मिलेगी।

8. फॉर्म 16 की जगह नए फॉर्म
अब फॉर्म 16 और 16A की जगह फॉर्म 130 और 131 लागू किए गए हैं। इनमें टैक्स और छूट की जानकारी ज्यादा विस्तार से होगी, जिससे ITR फाइल करना आसान और कम गलतियों वाला बनेगा।

9. HRA टैक्स छूट के नियम बदले
अब HRA छूट लेने के लिए रेंट रसीद देना जरूरी है और ₹1 लाख से ज्यादा किराए पर मकान मालिक का PAN भी देना होगा। साथ ही 8 बड़े शहरों में 50% टैक्स छूट मिलेगी। इससे नियम सख्त हुए हैं और फर्जी क्लेम पर रोक लगेगी।

10. PNB ATM कैश लिमिट तय
पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी है—क्लासिक कार्ड पर ₹25,000 और प्लैटिनम पर ₹50,000 प्रतिदिन। इससे बड़े अमाउंट के लिए बैंक जाना पड़ेगा, लेकिन फ्रॉड कम होंगे।

11. F&O ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा
फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ा दिया गया है। इससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ेगी और ट्रेडर्स की कमाई पर असर पड़ेगा।

12. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर नया टैक्स नियम
अब केवल RBI से सीधे खरीदे गए SGB पर ही मैच्योरिटी पर टैक्स छूट मिलेगी। बाजार से खरीदे गए बॉन्ड पर टैक्स देना होगा, जिससे निवेशकों का मुनाफा कम हो सकता है।

अन्य बड़े बदलाव
13. बेसिक सैलरी 50% नियम लागू
नए लेबर कोड के तहत बेसिक सैलरी CTC का कम से कम 50% होगी। इससे इनहैंड सैलरी कम हो सकती है, लेकिन PF और ग्रेच्युटी बढ़ने से भविष्य में फायदा होगा।

14. फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन में
अब नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी को 2 कार्य दिवस के भीतर कर्मचारी का पूरा बकाया चुकाना होगा। इससे कर्मचारियों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी।

15. पैन कार्ड नियम में बदलाव
अब पैन कार्ड बनवाने या अपडेट करने के लिए आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए अन्य दस्तावेज देने होंगे, जिससे प्रक्रिया थोड़ी सख्त हो गई है।

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