समाचार गढ़ 19 जुलाई 2025 राजस्थान सरकार ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत एक बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश केवल पीपी-3 (पूर्व-प्राथमिक कक्षा यूकेजी) और कक्षा 1 में ही दिए जाएंगे। पूर्व-प्राथमिक की अन्य कक्षाओं जैसे पीपी-1, पीपी-2 (एलकेजी, यूकेजी-2) में फीस पुनर्भरण की सुविधा नहीं दी जाएगी।
शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने क्षेत्र के निजी शिक्षण संस्थानों को सूचित करें कि आरटीई प्रवेश केवल पीपी-3 और कक्षा 1 में ही सुनिश्चित किए जाएं।
निजी स्कूलों पर सख्ती का आदेश
निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई निजी स्कूल आरटीई प्रवेश से इनकार करता है या इसके बदले फीस की मांग करता है, तो उसके खिलाफ राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में आरटीई लाभ को सीमित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब राज्य के सभी निजी स्कूलों में केवल पीपी-3 और कक्षा 1 के लिए ही आरटीई सीटें स्वीकृत होंगी।










