समाचार गढ़ 15 अप्रैल 2026। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अब ऐसे वाहनों पर कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए NH फीस (रेट निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 के तहत नियम 10 में अहम बदलाव किया गया है।
नए नियम के अनुसार, अब टोल प्लाजा पर ही विशेष वजन मापने वाले उपकरण लगाए जाएंगे। इन उपकरणों के जरिए वाहन का कुल वजन—जिसमें खाली वाहन और लोड दोनों शामिल होंगे—मापा जाएगा। इसी आधार पर तय किया जाएगा कि वाहन ओवरलोड है या नहीं।
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ओवरलोडिंग के मामले में केवल ड्राइवर ही नहीं, बल्कि वाहन मालिक और प्रभारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे। यानी अब नियमों के उल्लंघन पर सभी संबंधित पक्षों पर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत भी सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। सरकार के इस फैसले से सड़क सुरक्षा बेहतर होने और हादसों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
















