
समाचार गढ़, श्रीडूंगरगढ़। कस्बे के कालूबास स्थित तेरापंथ भवन (धोलिया नोहरा) के प्रशासन को नगरपालिका द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जिसमें रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग नहीं करने को लेकर सूचित किया गया है। इस संबंध में बिमल चोरड़िया ने पालिका को पत्र लिखकर बताया था। यह भवन शादी-विवाह समाहरांे आदि कार्यक्रमों के लिए बुकिंग पर दिया जाता है। चोरड़िया ने बताया कि समारोहकर्ता द्वारा भवन के खुले मैदान/बाड़े में रात्रि 10 बजे बाद भी ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। इस संबंध में नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी संज्ञान लेते हुए भवन प्रशासन को नोटिस जारी किया है। उन्होंने ध्वनि विस्तारक यंत्र भवन परिसर में बजाना सुनिश्चित करने व रात 10 बजे बाद लाऊड स्पीकर-डी.जे. नहीं बजाने की बात कही है और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
