अवैध रास्ता विवाद में 13 अभियुक्तों को तीन साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
समाचार गढ़, 18 जुलाई 2025, श्रीडूंगरगढ़।
अवैध रास्ता विवाद प्रकरण में अपर सेशन न्यायाधीश ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 13 अभियुक्तों को तीन वर्ष के साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। एडीजे कोर्ट की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने यह फैसला सुनाया। दोष सिद्ध पाए गए अभियुक्तों में रामकुमार पुत्र फुसाराम, पवन कुमार पुत्र ओंकारमल, प्रभूराम पुत्र मूलाराम, भंवरनाथ पुत्र तनानाथ, श्रवणनाथ पुत्र भंवरनाथ, धनपतनाथ पुत्र भादरनाथ, सोहननाथ पुत्र रेडनाथ, नारायणनाथ पुत्र सुगननाथ, भादरनाथ पुत्र तनानाथ, भागीरथनाथ पुत्र मेघनाथ, जालाराम पुत्र रामेश्वरराम, तोलाराम पुत्र भंवरलाल और बजरंगनाथ पुत्र रामेश्वरनाथ सभी निवासी लिखमादेसर निवासी है। न्यायालय ने इन्हें दोषी मानते हुए तीन वर्ष का साधारण कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध ने की, जबकि परिवादी की ओर से अधिवक्ता लेखराम चौधरी ने पैरवी की। यह घटना 7 जून 2012 की है। परिवादी रामपाल पुत्र गुमानाराम निवासी लिखमादेसर ने उस समय थाने में मामला दर्ज करवाया था।










