समाचार गढ़ 7 जून 2026। चर्चित शिक्षक फैजल खान (खान सर) और रोशन आनंद के बीच विवाद अब कानूनी रूप से नया मोड़ ले चुका है। रोशन आनंद को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है, जबकि अब खान सर के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता यश माथुर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि खान सर पर लगाई गई धाराएं गंभीर प्रकृति की हैं। उनके अनुसार आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत सार्वजनिक स्थान पर हथियार के उपयोग को लेकर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं धारा 27 के तहत हथियार के इस्तेमाल से संबंधित आरोप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा धारा 35 के तहत संयुक्त जिम्मेदारी (जॉइंट लाइबिलिटी) का पहलू भी जांच के दायरे में है।
मामले में हत्या के प्रयास से संबंधित आरोप भी जोड़े जाने की चर्चा है, जिससे प्रकरण की गंभीरता बढ़ गई है। हालांकि अधिवक्ता का कहना है कि खान सर को अग्रिम जमानत मिल सकती है, लेकिन इसका फैसला उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा।
इस बीच खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मऊआर ने स्पष्ट किया है कि उनके मुवक्किल सरेंडर नहीं करेंगे और अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख करेंगे। उनका कहना है कि फायरिंग खान सर के सुरक्षा कर्मियों द्वारा आत्मरक्षा में की गई थी तथा इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पुलिस जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।









