राशन डीलर के निलंबन के बाद दूसरे राशन डीलर को नियमानुसार चार्ज नहीं देने के मामले में कार्रवाई की जाएगी – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

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समाचार गढ़, जयपुर, 5 अगस्त। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राशन की दुकान के निलंबन के बाद नियमानुसार उसका चार्ज निकटतम राशन डीलर को अधिकतम 6 माह तक देने का प्रावधान है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बीकानेर जिले में नियम विरुद्ध तरीके से अन्य राशन डीलर को 6 माह से ज्यादा समय तक अटैच करने तथा निकटतम राशन डीलर को चार्ज न देकर दूर के राशन डीलर को चार्ज देने के मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बीकानेर जिले में कुल 864 उचित मूल्‍य दुकाने हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 579 तथा शहरी क्षेत्र में 285 दुकानें हैं।

इससे पहले विधायक अंशुमान सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बीकानेर जिले में स्थापित उचित मूल्य की दुकानों के राशन डीलर का नाम, गांव का नाम सहित विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि जिला बीकानेर में निलम्बित कुल 17 उचित मूल्‍य दुकानों एवं अटैच दुकानदारों का दिनांक सहित विवरण सदन के पटल पर रखा।

गोदारा ने बताया कि बीकानेर जिले में 09 राशन दुकानों (07 रिक्‍त एवं 02 नवसृजित) के आवेदन लंबित है। पूर्व में कोरम के अभाव में बैठक स्‍थगित होने, चुनाव आचार स‍ंहिता लगने एवं आवंटन सलाहकार समितियों के गैर सरकारी सदस्‍यों का मनोनयन समाप्‍त किये जाने के कारण आवटन प्रक्रिया नहीं हो सकी है। अत: उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के गठन उपरान्त उक्‍त आवेदनों का यथाशीघ्र निस्‍तारण किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि विभागीय निर्देश दिनांक 07 अप्रेल 2010 एवं 26 दिसम्बर 2019 द्वारा राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्‍तर्गत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्‍य दुकान खोले जाने के मापदण्‍ड निर्धारित है। जिसके अनुसार उचित मूल्‍य दुकान का पुनर्निर्धारण कर आवश्‍यकतानुसार उचित मूल्‍य दुकानों का गठन किया जाता है।

  • Ashok Pareek

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