जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य की उन सभी पंचायत समितियों में प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जिनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2025 तक समाप्त हो रहा है और अपरिहार्य कारणों से जिनके चुनाव समय पर संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी की गई।
जारी अधिसूचना के अनुसार, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 95 और 101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि जिला कलक्टर संबंधित पंचायत समितियों में उपखण्ड अधिकारी (SDM) को प्रशासक नियुक्त करेंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रशासक की नियुक्ति पंचायत समिति का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से प्रभावी होगी और उनकी कार्यावधि नवनिर्वाचित पंचायत समिति की प्रथम बैठक के एक दिन पूर्व तक रहेगी।




















