समाचार गढ़ 23 अप्रैल 2026। राजस्थान सरकार ने चाइनीज मांझे के उपयोग, बिक्री और निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है।
सरकार के अनुसार, प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है। वहीं, लंबे समय तक लगातार उल्लंघन करने की स्थिति में सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है।
राज्य सरकार ने आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि इस खतरनाक मांझे के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
गौरतलब है कि चाइनीज मांझा पर्यावरण और जीव-जंतुओं के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। इसके कारण प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई पक्षी और जानवर भी इसकी चपेट में आकर घायल होते रहे हैं।
सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का पालन करें और सुरक्षित व पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का ही उपयोग करें।















