समाचार गढ़, 3 जनवरी 2025। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार श्रीडूंगरगढ़ में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की गई है। जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने यह कार्रवाई की।
जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन निरीक्षक राहुल गुलानी के साथ श्रीडूंगरगढ़ के मुख्य बाजार स्थित रूपेश मिष्ठान भंडार पर औचक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि दुकान के ऊपर संचालित मिठाई कारखाने में मिठाई बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था।
इस पर दुकान मालिक गोरधन दास थदाणी से तीन घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए और उन्हें श्रीडूंगरगढ़ इंडेन गैस एजेंसी में जमा कराया गया। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एलपीजी अधिनियम, 2000 की धाराओं 3, 4, 5 और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है और सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया जाएगा।
यह कार्रवाई घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध उपयोग और रिफिलिंग पर रोकथाम के लिए जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है।