वाहन मालिकों के लिए अलर्ट
ट्रेफिक नियमों की अनदेखी पड़ेगी अब भारी, राज्य सरकार ने उठाए सख्त कदम।
समाचार गढ़ 2 जून 2026। प्रदेश में हो रहें भीषण सड़क हादसों को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा को लेकर अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है।
ट्रेफिक नियमों का मखौल उडा़ने वाले वाहन मालिकों पर नकेल कसने की तैयारी परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है। विभाग ने वाहनों से काली फिल्म हटाने, प्रेशर हॉर्न, अनाधिकृत लाल नीली बत्ती हटाने के लिए तीन दिन का अवसर दिया है। वहीं नियम विरूद्ध नबंर प्लेट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। प्रदेश में अब नाबालिग के वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और वाहन मालिक/अभिभावक पर कानूनी जिम्मेदारी होगी। नियम उल्लंघन पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा साथी ही वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकेगा। नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे और बिना लाइसेंस वाहन चलाना भी भारी पड़ेगा। ओवरस्पीडिंग पर ₹1,000 से ₹2,000 तक जुर्माना, यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी निगरानी, ड्राइविंग स्कूलों की जवाबदेही भी तय किए जाने, गलत प्रमाणपत्र जारी करने पर ₹5,000 जुर्माना देने की बात कही। परिवहन अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की होड़ सड़कों पर नजर आने पर चिंता जताई। मॉडिफाई वाहनों ऐसे वाहनों के चालान काटने, उपकरणों को हटाने के निर्देश दिए गए है।













