समाचार गढ़ 22 मई 2026। राजस्थान हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं।
सरकार ने हाईकोर्ट से चुनाव कराने के लिए दिसंबर तक का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस. पी. शर्मा की खंडपीठ ने 11 मई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल, हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन तय समय सीमा में चुनाव नहीं कराए जाने पर सरकार ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर कर चुनाव टालने की मांग की थी।
सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने, स्कूलों, स्टाफ, ईवीएम और अन्य संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए चुनाव आगे बढ़ाने की दलील दी थी। वहीं सरकार ने यह भी कहा था कि सितंबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में बाद में चुनाव कराने से ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की अवधारणा को मजबूती मिलेगी।
इधर, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरराज सिंह देवंदा ने अदालत में कहा कि सरकार पिछले डेढ़ साल से जानबूझकर चुनाव टाल रही है।
राज्य चुनाव आयोग ने भी हाईकोर्ट में सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा था कि ओबीसी आरक्षण तय हुए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है।













