समाचारगढ़ 11 सितम्बर 2024 जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को अब 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ा दिया गया है।
महला ने बताया कि सभी उचित मूल्य दुकानदारों को योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करनी होगी। उन्होंने आग्रह किया कि सभी लाभार्थी 31 अक्टूबर से पहले अपनी ई-केवाईसी नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर करवा लें।
यदि 30 सितंबर 2024 तक ई-केवाईसी नहीं होती है, तो अक्टूबर महीने का राशन वितरण रोक दिया जाएगा। और 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह सत्यापन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें हर सदस्य का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है।
लाभार्थियों से अपील की गई है कि योजना का लाभ लगातार प्राप्त करने के लिए बिना देरी किए अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा लें।