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पूर्व सरपंच पांच वर्ष तक नहीं लड़ सकेंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, संभागीय आयुक्त ने जारी किए आदेश

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समाचार गढ़, बीकानेर। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने चूरू जिले की सरदारशहर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बुकनसर बडा के पूर्व सरपंच मालसिंह के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई की है। इसके अनुसार मालचंद को अगले 5 वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है।
संभागीय आयुक्त ने जांच रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंच मालसिंह को स्कूल की आरक्षित भूमि पर अनाधिकृत रूप से आवासीय पट्टे जारी करने में दोषी मानते हुए यह कार्यवाही की। यह विस्तृत जांच चूरू के जिला कलेक्टर द्वारा की गई थी। जांच के बाद मालचंद को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस दौरान मालचंद द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए संभागीय आयुक्त ने यह आदेश जारी किए।

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