
समाचार गढ़ 10 मार्च 2025 राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल वाहनों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब सरकारी और निजी विद्यालयों के वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से नहीं दौड़ सकेंगे। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।
गाइडलाइन के अनुसार, सभी स्कूली वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण लगाना अनिवार्य होगा, ताकि वाहन तय सीमा से अधिक गति न पकड़ सकें। साथ ही, इन वाहनों के चालकों को अनिवार्य रूप से वर्दी पहननी होगी।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास जांगिड़ ने जानकारी दी कि स्कूली वाहनों का रंग पीला होना अनिवार्य है। इसके दोनों ओर स्कूल का नाम और संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। यदि बस किराए की है तो उस पर “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखना अनिवार्य है।
वाहनों की खिड़कियों में ग्रिल और जालीदार तार लगाए जाने चाहिए ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही, हर बस में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, आपातकालीन सायरन और अग्निशामक यंत्र मौजूद रहना चाहिए। इसके अलावा, स्कूल स्टाफ का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है।
राज्य सरकार के इन कदमों का मकसद स्कूली बच्चों की यात्रा को सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण बनाना है।