बीकानेर, जिले में स्थित सभी पेट्रोल पंप के डीलर्स को आदेश दिए गए हैं कि वे किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान को किसी भी बोतल, केन अथवा जरिकेन में पेट्रोल भरकर नहीं देंगे। पेट्रोल सिर्फ वाहनों में ही भरा जा सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने 28 जून को धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में एक बिंदु जोड़ते हुए यह संशोधित आदेश जारी किया है। इस आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने पर व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग चलाए जा सकेंगे।
मुमुक्षु भीखमचन्द नखत का मंगल भावना कार्यक्रम आयोजित मुमुक्षु दीक्षित होकर गुरु इंगित की आराधना करते रहें: साध्वी कुंथुश्री
समाचारगढ़ 9 अक्टूबर श्रीडूंगरगढ़। श्रीडूंगरगढ़ साध्वी सेवा केंद्र में वयोवृद्ध साध्वियों के दर्शनार्थ पहुंचे मुमुक्षु भीखमचन्द नखत को सेवा केंद्र व्यवस्थापिका साध्वी कुंथुश्री ने मंगल उद्बोधन प्रदान करते हुए कहा…